Haryana News: बुआना लाखू गांव के पंचायत चुनाव में करीब तीन साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गांव के सरपंच पद को लेकर फैसला सुना दिया है. इसमें मोहित को विजयी घोषित कर दिया गया है.
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Panipat News: पानीपत के बुआना लाखू गांव के पंचायत चुनाव में न्याय की एक ऐतिहासिक मिसाल देखने को मिली है. करीब तीन साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गांव के सरपंच पद को लेकर अंतिम फैसला सुना दिया है, जिसमें मोहित को 51 मतों से विजयी घोषित किया गया.
कोर्ट ने सुनाया फैसा
गांव में 10 महीने पहले हुए सरपंच चुनाव में शुरू में मोहित को हार का सामना करना पड़ा था. मोहित ने बूथ नंबर 69 की वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामला अदालत में उठाया. जिला न्यायालय और फिर हरियाणा हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम फैसला सुना दिया है. मोहित के वकील प्रवीण के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पूरे गांव की EVM मशीनों को मंगवाकर दोबारा गिनती करवाई. इसमें सामने आया कि पहले की गिनती में गलती हुई थी. कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए पुराने नतीजे को रद्द कर दिया और मोहित को विजेता घोषित किया.
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फैसले के बाद इसराना खंड में मोहित का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया. SC के आदेशानुसार उन्हें दो दिन के अंदर पदभार सौंपा गया. मोहित ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई. उन्होंने भरोसा जताया कि वह गांव के विकास के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे. यह फैसला न केवल गांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है, जो दिखाता है कि लोकतंत्र में न्याय की उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है.
Input- RAKESH BHAYAN
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